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घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005

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घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा क्‍या है ? शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना,मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं।  इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (१) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (२) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि), लैंगिक शोषण (जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्ल...

अस्थायी निषेधाज्ञा या वादकालीन निषेधाज्ञा

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  अस्थायी निषेधाज्ञा या वादकालीन निषेधाज्ञा  अक्‍सर न्यायालयों में वाद पत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है और इस आवेदन पत्र के निराकरण में वादी पक्ष को आवश्‍यकता निषेधाज्ञा पाने की होती हैं वहीं प्रतिवादी पक्ष आवेदन पत्र के जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की प्रार्थना करते है और कई बार न्यायालय में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती हैं। अस्थायी व्यादेश के बारे में आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता तथा धारा 94 (सी) व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में तथा एकपक्षीय अस्थायी व्यादेश के संबंध में आदेश 39 नियम 3 एवं 3ए व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में प्रावधान है तथा आदेश 39 नियम 1 एवं 2 व्‍यवहार प्रक्रिया संहिता में स्थानीय संशोधन भी ध्यान रखने योग्य हैं। स्थगन आदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं - स्थगन आदेश का मतलब यह है कि जिस काम पर रोक लगा दी गई है स्थगन आदेश के पारित होने की तिथि से स्थिर रहेगा, और इसका मतलब यह नहीं है कि आदेश अस्तित्व से बाहर है। कार्यवाही पर पूरी तरह से या सशर्त रूप से रोक लगा दी जा सकती है। अदालत निहित शक्तियों अस्थायी रूप से किसी...